सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष आवाज नमूना परीक्षण कराने जाने के संबंध में अपना पक्ष रखा और कई तर्क प्रस्तुत किए। जबकि आरोपी के अधिवक्ता हरि कृष्ण पांडेय, सुनील, विनीत विक्रम सिंह ने सीबीआई अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब तक विवेचना में सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बिना किसी आधार के ही मात्र परेशान करने की नीयत से सीबीआई हर हफ्ते एक नई अर्जी प्रस्तुत कर रही है।
कोर्ट रूम में लिंक जुड़ते ही मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि आरोपी को पेश करें। आनंद गिरि के कैमरे के सामने आने पर मजिस्ट्रेट ने उससे आवाज परीक्षण नमूने की अर्जी पर सहमति पूछी तो आनंद गिरि ने कहा कि वह आवाज नमूना परीक्षण कराने के लिए तैयार है। उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह निर्दोष है। सीबीआई हर हफ्ते एक नई अर्जी पेश करके केवल परेशान कर रही है। रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी पर आनंद गिरि ने कोर्ट से कहा कि अब रिमांड आगे स्वीकृत ना की जाए।