खंडपीठ ने पाया कि इस मामले में शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वर्तमान अपीलकर्ताओं को अल्पावधि जमानत पर रिहा करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।
इनको मिली अंतरिम जमानत
अंतरिम जमानत पाने वालों में 93 वर्षीय सुच्चा सिंह ( नेत्र दिव्यांग), 57 वर्षीय हरदीप सिंह ( नेत्र दिव्यांग), 83 वर्षीय दलवीर सिंह (वृद्धावस्था), 52 वर्षीय अवतार सिंह (गले की बीमारी से पीड़ित), 72 वर्षीय पाल सिंह (सीओपीडी, वृद्धावस्था दुर्बलता) का नाम शामिल है।