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डॉ. कफील खान के निलंबन से जुड़े सभी तथ्य पेश करने का निर्देश

Wed, 11 Aug 2021 09:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने राज्य सरकार को 22 अगस्त 17 की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिये दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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डॉ कफील खान (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफ़ील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उस समय की ऐसी घटनाएं घटित हुईं, जिसकी विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है।
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उनमें अलग से निलंबित किया गया है। कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। इस निलंबन आदेश के हट जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य मामलों में भी खान निलंबित चल रहे हैं। यह जानकारी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कफील अहमद खान के निलंबन के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दी।

कोर्ट ने राज्य सरकार को 22 अगस्त 17 की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिये दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि चार साल बीत जाने के बाद भी विभागीय जांच कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी। जिसके जवाब में यह जानकारी दी गई है। संवाद
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