विधायक अब्बास ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने के बाद स्थानांतरित करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने विधायक के बयान को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक अब्बास अंसारी के विवादित बयान के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तिथि 16 दिसंबर तक अपना दाखिल कर दें। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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विधायक अब्बास ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने के बाद स्थानांतरित करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने विधायक के बयान को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। विधायक ने निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को निचली अदालत में चुनौती देते हुए आरोप से उन्मोचित करने की मांग की, लेकिन निचली अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया था।
विधायक ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि रिकॉर्ड पर याची के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लिहाजा, उन्हें बरी किया जाए। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को सुनने के बाद यूपी सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की है।