जिला अदालत का लिपिक अवमानना में गिरफ्तार, पुलिस ने किया पेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की जिला अदालत में लिपिक रहे विक्रम शर्मा को पांच मार्च को दोबारा पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नैनी जेल से न्यायालय में शुक्रवार को पेश किया। कोर्ट ने 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार व न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने विक्रम के खिलाफ आपराधिक अवमानना केस की सुनवाई करते हुए दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। कहा था कि समर्पण न करने पर जनपद न्यायाधीश कुर्की, जब्ती की कार्रवाई जैसे कड़े कदम उठाते हुए अभिरक्षा में लेकर कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करें। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को भी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था।