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High Court : भवन योजना की स्वीकृति के बिना जारी डिमांड नोटिस को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Wed, 22 Nov 2023 05:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची का कहना था कि वह मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियल स्टेट का काम करने वाली कम्पनी है। याची को स्पोर्ट्स सिटी 3 भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से केवल एक पट्टा विलेख ही निष्पादित हो सका है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भवन योजना की स्वीकृति के बिना नोएडा प्राधिकरण द्वारा याची के विरूद्ध जारी डिमांड नोटिस को रद्द करते हुए वसूली पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एसी इंफ्रास्टक्चैर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी डिमांड नोटिस को चुनौती देने वाही याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची का कहना था कि वह मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियल स्टेट का काम करने वाली कम्पनी है। याची को स्पोर्ट्स सिटी 3 भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से केवल एक पट्टा विलेख ही निष्पादित हो सका है। आवंटित भूखंड के प्रीमियम के रूप में 116,40,10,476 रुपये के स्थान पर 134,37,86,891 रुपये जमा किये हैं।

प्रीमियम राशि से अधिक जमा करने के बावजूद विकास प्राधिकरण द्वारा भवन योजना को मंजूरी दिये बिना अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि याची शून्य अवधि के लाभ और भवन योजनाओं की संशोधित मंजूरी का हकदार है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया।

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