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हाईकोर्ट : बिना लाइसेंस के  पैथालॉजी चलाने वाले को मिली अग्रिम जमानत

Sat, 09 Jul 2022 09:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची के खिलाफ मेरठ मेडिकल कॉलेज के थाने में मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2) के तहत डिप्टी सीएमओ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि याची दृष्टि लैबोरेटरीज को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा है।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के निजी पैथालॉजी चलाने वाले की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची की अर्जी 50 हजार के निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ मंजूर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रशांत त्यागी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची के खिलाफ मेरठ मेडिकल कॉलेज के थाने में मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2) के तहत डिप्टी सीएमओ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि याची दृष्टि लैबोरेटरीज को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा है। सीएमओ की जांच में यह साबित हुआ। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। याची ने कहा कि उसका पक्ष सुना नहीं गया था। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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हत्या के प्रयास में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मगौरा थाने में हत्या केप्रयास में दर्ज मुकदमे में याची की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने पचास हजार के निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रताप की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।


याची की ओर से तर्क दिया गया कि मामले में उसे जबरन फंसाया गया है। मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। निचली अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने याची केतर्कों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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