हत्या के प्रयास में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मगौरा थाने में हत्या केप्रयास में दर्ज मुकदमे में याची की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने पचास हजार के निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रताप की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की ओर से तर्क दिया गया कि मामले में उसे जबरन फंसाया गया है। मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। निचली अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने याची केतर्कों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।