यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने याची महेंद्र प्रताप सिंह पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि उसे गलत रूप से फंसाया गया है।
अलीगढ़ के बन्नादेवी के चर्चित भाजपा नेता लालाजी वर्मा व पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र पर हमले के आरोपी भाजपा से ही जुड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची को अग्रिम जमानत अर्जी पर राहत देने का कोई मजबूत आधार नहीं बन रहा है, लिहाजा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने याची महेंद्र प्रताप सिंह पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि उसे गलत रूप से फंसाया गया है। वह निर्दोष है, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि याची के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए याची अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।