इतना सुनते ही मां के होश उड़ गए। उसने तुरंत पति तथा अन्य लोगों को बुलाया। सब लोग राम सूरत के घर गए तो उसने जाति सूचक गालियां दीं और मारपीट किया। इसके बाद से ही किशोरी की मां परिवार के अन्य लोग आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई।
बृहस्पतिवार को किशोरी की मां एसएसपी से मिली। एसएसपी के आदेश पर आरोपी राम सूरत यादव के खिलाफ डिजिटल रेप, पाक्सो एक्ट तथा एसीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर बहरिया ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।
निर्भया केस के बाद आईपीसी में शामिल किया गया था डिजिटल रेप
डिजिटल रेप का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल रेप दो शब्दों को जोड़कर बना है डिजिट और रेप। अंग्रेजी में उंगली, अंगूठा और पैर की उंगली को भी डिजिट कहा जाता है। कोई शख्स बिना सहमति के या फिर नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स में उंगली या अंगूठे से छेड़खानी करता है तो इसे डिजिटल रेप कहते हैं। दिल्ली में निर्भया केस के बाद इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से आईपीसी में शामिल किया गया है।