Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इसके पहले बुधवार को इसी मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता की ओर से यही तर्क दिया गया था। जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है और जवाब दाखिल करने को कहा है।
जिला अदालत में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां मुकदमा दाखिल कर 1969 के मस्जिद और मंदिर पक्ष के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गई थी। कहा था कि समझौता गलत हुआ था। शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि वास्तव में श्रीकृष्ण जन्म स्थली है।