ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
वर्ष 2021 से फिर सुनवाई शुरू हुई। ट्रायल के दौरान 9 आरोपियों की मौत हो गई। बाकी 15 आरोपियों को जिला अदालत ने जनवरी 2024 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 73-73 हजार का जुर्माना भी लगाया। तब से सभी दोषी जेल में हैं। हाईकोर्ट में सजा रद्द करने की अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मो. अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ कर रही है।
कोर्ट ने जगदीश, लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छो, श्याम सिंह, मोहन लाल, रामस्वरूप, रमन सिंह, करुआ, जयपाल, तुल्ली, छिद्दी सिंह, हरी नारायण, रामचंद्र और कमल सिंह की जमानत मंजूर कर ली। गोली चलाने में दोषी पाए गए नंदू उर्फ नंदो और छगन लाल की अर्जी पर जनवरी 2025 तक सुनवाई टाल दी गई है।