आजम खान व उनके बेटे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता इमरानुल्ला और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, एजीए जेके उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता शरद शर्मा ने बहस की थी। कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम रामपुर की सफाई मशीन चोरी के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता मोहम्मद आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम और नगर पालिका रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत ने दिया है।
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आजम खान व उनके बेटे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता इमरानुल्ला और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, एजीए जेके उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता शरद शर्मा ने बहस की थी। कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाया गया है।
रामपुर के कोतवाली थाने की पुलिस ने 2022 में नगर पालिका रामपुर की सफाई मशीन चोरी के आरोप में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद की थी।
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जब मशीन चोरी हुई थी उस समय आजम खां यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री थे। उन पर पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। सपा सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।