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UP: मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत मंजूर, जमीन हड़पने का है आरोप

Wed, 06 Dec 2023 09:22 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामला गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर के व्यवसायी अबू फखर खान ने जमीन जबरन हड़पने के आरोप में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी सहित कुल पांच लोगों को इस प्रकरण में नाम नामजद कराया था।
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मुख्तार अंसारी - फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत ने अनवर शहजाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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मामला गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर के व्यवसायी अबू फखर खान ने जमीन जबरन हड़पने के आरोप में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी सहित कुल पांच लोगों को इस प्रकरण में नाम नामजद कराया था।

आरोप लगाया था कि 2012 में मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। उस दौरान अबू फखर खान को लखनऊ जेल मुख्तार से मिलने के लिए बुलाया गया। जहां उसे रौजा स्थित जमीन को मुख्तार को देने को लेकर धमकियां दी गई थी।
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एफआईआर दर्ज करवाते हुए आरोप लगाए गए कि माफिया मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी आफ्शा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी ने गुंडागर्दी के दम पर व्यापारी की जमीन हड़प ली। इस पूरे मामले में मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद को भी नामजद किया था।

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