प्रयागराज के थाना कार्नलगंज में वर्ष 2002 में दर्ज हुए इस मामले में अशरफ के अलावा माफिया अतीक अहमद, उसके पिता हाजी फिरोज अहमद, एखलाक और जावेद इकबाल उर्फ पप्पू को नामजद किया गया था। अभियुक्त जावेद उर्फ पप्पू और एखलाक की पत्रावली अलग से सत्र न्यायालय के सुपुर्द की जा चुकी है।
माफिया अतीक अहमद के भाई माफिया खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ 21 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में लंबित आपराधिक कार्यवाही को जिला न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। यह आदेश जिला न्यायालय में एमपी/एमएलए अदालत के सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने दिया।
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प्रयागराज के थाना कार्नलगंज में वर्ष 2002 में दर्ज हुए इस मामले में अशरफ के अलावा माफिया अतीक अहमद, उसके पिता हाजी फिरोज अहमद, एखलाक और जावेद इकबाल उर्फ पप्पू को नामजद किया गया था। अभियुक्त जावेद उर्फ पप्पू और एखलाक की पत्रावली अलग से सत्र न्यायालय के सुपुर्द की जा चुकी है।
माफिया अतीक अहमद, उसके पिता हाजी फिरोज अहमद के विरुद्ध चल रही कार्यवाही उनकी मृत्यु होने का कारण पहले ही समाप्त कर दी गई है। गौरतलब है की माफिया अशरफ और अतीक अहमद की 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके विरुद्ध लंबित विभिन्न आपराधिक मामलों की फाइलें बंद की जा चुकी हैं।
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इस मामले में अभियोजन की ओर से गवाही के लिए पेश हुए कांस्टेबल अरविंद कुमार ने बताया कि अशरफ की मौत हो चुकी है। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी माफिया अशरफ के विरुद्ध चल रहे इस मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी है।