इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के एसडीएम हिमांशु उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने एसडीएम से कारण को हलफनामे पर दाखिल करने केलिए कहा है।
यह भी कहा है कि अगर वह हलफनामा दाखिल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश होकर इसकी जानकारी देनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विष्णु दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब अपने पूर्व के आदेश में उसने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिका को निस्तारित करने का आदेश दिया था, तो याचिका का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने एसडीएम को आदेश की अवमानना का दोषी पाया और मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि तय की है।