इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील के एसडीएम को अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के बावजूद मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम मामले का जल्द निस्तारण करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने महाराम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची ने एसडीएम छेदी लाल सोनकर पर कोर्ट के तीन सितंबर 2020 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याची ने कहा कि कोर्ट को आदेश पारित किए हुए साल भर से अधिक हो गए लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आदेश पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकांश तिथियाें पर अधिवक्ता हड़ताल पर रहे।
इस वजह से मामला अवमानना का नहीं बनता है। कोर्ट ने चार महीने का समय निर्धारित करते हुए याची के मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। कहा कि अनावश्यक मामले को स्थगित न करेें और अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के बावजूद मामले का निस्तारण करें। ब्यूरो