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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार सोसायटी के आदेश पर लगाई रोक

Thu, 24 Mar 2022 11:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक प्रबंधन समिति संगठन का चुनाव कराती है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं माना जाएगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महासभा की चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक रजिस्ट्रार सोसायटी के नौ मार्च 2022 के पारित आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में विपक्षी पक्ष तीन और चार को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने केलिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ कर रही है।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक प्रबंधन समिति संगठन का चुनाव कराती है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं माना जाएगा।


इसके पहले याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या तीन ने संगठन केचुनाव के मामले में इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिका में उप रजिस्ट्रार सोसायटी को मामले में राजीव कुमार गुप्ता की ओर से महासभा के कराए जा रहे चुनाव संबंधी मामलों के निस्तारण का आदेश पारित किया गया। सहायक रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया। सहायक रजिस्ट्रार ने सुनवाई केलिए कोई नोटिस भी जारी नहीं की।
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याची की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सोसायटी के उपनियमों के अनुसार संगठन के निवर्तमान प्रबंधन समिति के प्रबंधक छह महीने तक अपने पद पर बने रहने की व्यवस्था है। उसी के तहत उन्होंने पद पर बने रहने केदौरान चुनाव कराए हैं। तर्क दिया गया कि प्रबंधन समिति जो अभी भी विद्यमान है को सोसायटी के पदाधिकारियों के चुनाव कराने का अधिकार है। कोर्ट ने याची केपक्षों को स्वीकार करते हुए मामले में विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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