फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : स्पष्टीकरण के साथ हाजिर हों एडीएम, सूचना न देने पर कोर्ट ने जारी किया आदेश

Sat, 06 Jan 2024 12:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आठ दिसंबर 23 को अदालत नहीं बैठी तो एडीएम महानिबंधक के समय हाजिरी दर्ज कराई। पांच जनवरी 24 को केस लगा तो सरकारी वकील ने कहा कि वाद सूची देर रात अपलोड होने के कारण एडीएम को जानकारी नहीं दी जा सकी।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलराम सिंह (एडीएम भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर) को 19 जनवरी को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


इससे पहले कोर्ट ने 31अक्तूबर 23 को दस दिन में जानकारी मांगी थी। सूचना होने के बावजूद जानकारी नहीं आई तो सरकारी अधिवक्ता ने दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को एडीएम को जानकारी मुहैया कराने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। 28 नवंबर 23 को न तो जानकारी दी और न ही हाजिर हुए तो कोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया।

आठ दिसंबर 23 को अदालत नहीं बैठी तो एडीएम महानिबंधक के समय हाजिरी दर्ज कराई। पांच जनवरी 24 को केस लगा तो सरकारी वकील ने कहा कि वाद सूची देर रात अपलोड होने के कारण एडीएम को जानकारी नहीं दी जा सकी। इसलिए वे नहीं आ सके, जिस पर कोर्ट ने 19 जनवरी की तारीख तय करते हुए एडीएम को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें