चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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अपनी मर्जी से शादी करने वाली युवती को उसके मायके वालों द्वारा जबरन बंधक बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी गौतमबुद्धनगर को याची युवती शिखा गौतम की 17जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस पेशी के एवज मे कोर्ट ने याची के पति को 15हजार रुपये का बैक ड्राफ्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है और विपक्षियों को सीजेएम के मार्फत नोटिस जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गाजियाबाद की शिखा गौतम व अजय सिरोही की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि दोनों बालिग है।अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में शादी की है और शादी का पंजीकरण करा लिया है।इसके बावजूद घर वाले शिखा को ले गए,मोबाइल फोन छीन लिया और बंधक बनाकर मारपीट रहे है। याचिका में पत्नी की अवैध निरूद्धि से छुड़ाने की मांग की गई है।याची का कहना है कि उसने दादरी थाने से शिकायत की थी किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई तो यह याचिका दाखिल की है।