हालांकि, इन अभ्यर्थियों को विभाग से यह कहते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया था कि समान ग्रेड-पे पर नियुक्ति के लिए एनओसी नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से वे 69 हजार शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इन अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जहां से राहत मिलने के बाद अब बेसिक शिक्षक परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उनकी काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार 68500 शिक्षक शिक्षक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनको न्यायालय में योजित विशेष अपील के अनुपालन में एनओसी निर्गत किया गया है, 17 से 20 अगस्त तक उनके अभिलेखों के परीक्षण के बाद अभ्यर्थियों की लिस्ट 25 अगस्त तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 के आसपास है।