ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी अप्रैल 2023 या उसके बाद हुआ है, उनके लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं दिव्यांगजन के दुकान खोलने व संचालन करने के लिए दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लोन देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अलीगढ़ के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रूपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये की धनराशि दी जाती है। ऐसे दिव्यांग दम्पतियों जिनका विवाह अप्रैल 2023 या उसके बाद हुआ है, वह आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण एवं संचालन के लिए दिए जाते हैं। संचालन के लिए 10 हजार रूपये एवं दुकान निर्माण के लिए 20 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान होती है एवं 75 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। प्रदत्त ऋण को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ ट्रेजरी चालान के माध्यम से वसूल किया जाता है।
ऐसे करें आवेदन
जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र या स्वयं द्वारा अपना आवेदन आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त शादी का फोटो, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र या शादी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर ऑनलाइन शादी-विवाह योजना में
divyangjan.upsdc.gov.in और दुकान के लिए
divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर भरवाने के उपरान्त आवेदन का मूल प्रिन्ट हस्ताक्षर करने के पश्चात उक्त सभी संलग्नकों की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या जी-08 में जमा करें।