अब बुलट के मोडिफाइड साइलेंसर को नहीं बदला गया तो पहले पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। उसके छह महीने बाद पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। यह चेतावनी एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने मोडिफाइड साइलेंसर वाले बुलट चालकों को दी है।
उन्होंने कहा कि मोडिफाइड साइलेंसर पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। लगातार मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर संचालित पाए जाने की स्थिति में मोटर वाहन का पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। अगर फिर भी मानकयुक्त साइलेंसर नहीं लगाया जाता है तो छह महीने बाद पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले मोडिफाइड हटाकर मानक युक्त साइलेंसर लगवा लें।