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धैर्य रखें, पांच चरणों में 31 सितंबर 2021 तक लगनी हैं सिक्योरिटी नंबर प्लेट

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राहुल दक्ष
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में लगवाना अनिवार्य होने के बाद प्रदेश भर के वाहन स्वामियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वह असमंजस में फंसे हैं। मगर, इन सभी असमंजसों को परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है। आगामी एक दिसंबर से वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर सिर्फ परिवहन विभाग से संबंधी कोई कामकाज नहीं होगा। चालान एक मार्च 2021 के बाद से कटना शुरू होगा। वह भी उन वाहनों के जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन के पंजीकरण वर्ष के अनुसार तय समयसीमा में भी नहीं लगाई गई होगी। वहीं, भारत से अपना कारोबार समेट चुकीं कंपनी शेवरले, मित्सुबिसी, डेबू, मैटिज आदि के वाहन जिन लोगों के पास हैं। उनको अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के दायरे से बाहर रखा है। इन कंपनियों के वाहन स्वामियों के लिए शासन द्वारा अलग से व्यवस्था करने संबंधी आदेश जारी किया जाएगा। इन सभी स्थितियों को उप्र परिवहन विभाग ने पांच अक्तूबर को जारी शासनादेश संख्या 3334 और 20 अक्तूबर को जारी शासनादेश संख्या 3638 में साफ किया है।
अलीगढ़ संभाग के आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि शासन की मंशा है कि सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2005 से पंजीकृत वाहनों में लगवाई जाए। इसके बाद 2005 से 2010 के बीच और उसके बाद 2010 से 2015 व 2015 से 2019 के बीच पंजीकृत वाहनों में लगवाई जाए। कुल मिलाकर पांच-पांच वर्षों के हिसाब से शासन ने स्लैब तैयार किए हैं। हर स्लैब के वाहनों के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की है। शासनादेश में साफ है कि एक दिसंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का आरटीओ संबंधी कामकाज नहीं होगा। वहीं, चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर सिर्फ उन वाहनों का चालान काटा जाएगा, जिनमें तय अवधि के भीतर प्लेट नहीं लगवाई गई होगी।
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शेवरले, मित्सुबिसी, डेबू, मैटिज कंपनी के वाहनों के लिए की जाएगी व्यवस्था
शेवरले, मित्सुबिसी, डेबू, मैटिज जैसी वाहन निर्माता कंपनी अब भारत से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। इसके चलते इनके डीलर भी नहीं रहे। जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन जिस कंपनी का है, उसी के अधिकृत डीलर के पास लगनी है। ऐसे में अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश में इन कंपनियों की गाड़ियों को रखने वाले लोग परेशान हैं। शासन द्वारा 20 अक्तूबर को जारी आदेश संख्या 3638 के पांचवें बिंदु में साफ लिखा है कि इन वाहनों के लिए स्टाक होल्डर से वार्ता कर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय व आदेश न होने तक इन कंपनियों के वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियमों के दायरे से अलग रखा जाएगा।
पहली बार में पांच और दूसरी बार में 10 हजार का जुर्माना
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चालान को लेकर आरटीओ प्रवर्तन ने साफ किया कि इसके उल्लंघन पर केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 51की धारा 192 के तहत प्रथम बार में 5 हजार व दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
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कौन से वाहन कब तक लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी प्लेट
1 अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहन 31 मार्च 2021 तक लगवा सकते हैं।
1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच पंजीकृत वाहन 31 मई 2021 तक लगवा सकते हैं।
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच पंजीकृत वाहन 31 जुलाई 2021 तक लगवा सकते हैं।
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच पंजीकृत वाहन 30 सितंबर 2021 तक लगवा सकते हैं।
नोट: मैक्स, टाटा 407 आदि ऐसे मालवाहक वाहन जिनका माल व वाहन का वजन 7500 किलोग्राम निर्धारित है। उनको 28 फरवरी 2021 तक का समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए दिया गया है। इस तिथि के बाद उनके चालान कटना शुरू हो जाएगा।
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