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अलीगढ़ः युवती के प्रेमी की हत्या में दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद

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लोधा क्षेत्र के गांव अटलपुर में परिवार की युवती के प्रेमी युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला एडीजे-पांच के न्यायाधीश प्रवीन कुमार पांडेय की अदालत से सुनाया गया है। एक दशक पुराने इस चर्चित कांड का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत महसूस की है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा व वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान ने मामले में संयुक्त रूप से पैरवी की। दोनों अधिवक्ताओं के अनुसार घटना 11 जून 2011 की है, जब गांव अटलपुर के युवक अनिल को गांव के दो युवक व उनके तीन अन्य साथी मंदिर जाने के बहाने लेकर गए। मगर, फिर वह नहीं लौटा। युवक की लाश लोधा गांव के कुएं में मिली। पोस्टमार्टम में उजागर हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है। मामले में युवक अनिल की मां मधू देवी की ओर से गांव के दो सगे भाइयों नागेंद्र सिंह, राजकुमार, इनके साथी रतन सिंह, राजकुमार के साले फिरोजाबाद शिकोहाबाद आवास विकास कालोनी सुमित व एक नाबलिग को नामजद किया गया। आरोप था कि नागेंद्र व राजकुमार ने अपने परिवार की युवती से प्रेम संबंध रखने पर अनिल को धमकी दी थी कि या तो वह मान जाए, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी क्रम में यह हत्या की गई है। न्यायालय में नाबालिग की पत्रावली को अलग करते हुए चार आरोपी नागेंद्र, राजकुमार, सुमित व रतन सिंह के खिलाफ सत्र परीक्षण किया गया। चारों को दोषी करार दिया गया और उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये से दंडित किया है।
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