एडीजे एससीएसटी न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से हमले के चार आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जीके सिंघल व विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना 14 अक्तूबर 1997 की है। क्वार्सी के गांव हेतमपुर का डिगंबर शहर से दूध डालकर वापस गांव लौट रहा था। गांव में घुसते ही रास्ते में कुछ लोग दीवार लगा रहे थे। इसका विरोध करने पर उन लोगों ने डिगंबर पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से वह जख्मी हुआ। इस घटना में डिगंबर के पिता हुकुम सिंह ने गांव के ही सुभाष, सोनपाल, छोटे व हरिबाबू पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को पांच-पांच साल सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
शराब कांड व पॉक्सो मामलों में जमानत खारिज
जिला जज के न्यायालय से शराब कांड के मामले में जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जवां के रोहरा भट्ठा के मजदूरों की नहर किनारे मिली शराब पीने से मौत हुई थी। इस मामले में आरोपी माफिया मुनीष शर्मा के करीबी शमशेर खां निवासी दवथला जवां को पुलिस ने जेल भेजा था। शमशेर की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इधर, एडीजे पॉक्सो न्यायालय से दादों के पुष्पेंद्र की दुष्कर्म व पॉक्सो में, अतरौली के सुरेश की हत्या व पॉक्सो में और गंगीरी के लालू व कप्तान की छेड़खानी व पॉक्सो के आरोप में जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र ने दी है।