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आधार में मोबाइल अपडेट न होने पर नहीं खरीद सकेंगे वाहन

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आधार में मोबाइल अपडेट न होने पर नहीं खरीद सकेंगे वाहन
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कासगंज। यदि आपको वाहन खरीदना है तो अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल को अपडेट करा लें। अब नए वाहन का पंजीकरण तभी होगा जब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होगा। ओटीपी प्राप्त करने के बाद वाहन डीलर वाहन की वेबसाइट 4.0 पोर्टल पर लोड कर देगा। यह नई व्यवस्था बुधवार से लागू हो जाएगी।
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एआरटीओ राजेश राजपूत ने बताया कि अभी तक डीलर क्रेता से वाहन की कीमत एवं टैक्स वसूलकर उसे एक रसीद दे देता था। बाद में विभाग वाहन का पंजीकरण नंबर जारी करता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। अब वाहन खरीदने के लिए क्रेता के आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। वाहन 4.0 नेशनल वेबसाइट पर डीलर को क्रेता के आधार कार्ड की जानकारी फीड करनी होगी। इस जानकारी के फीड करते ही आधार से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को पोर्टल पर फीड करते ही वाहन का पंजीकरण नंबर जारी हो जाएगा। इसी के साथ ही क्रेता को मिलने वाले अस्थायी नंबर की व्यवस्था भी अब बंद हो जाएगी। प्रदेश के किसी भी जिले का व्यक्ति यदि किसी दूसरे जिले से वाहन खरीदता है तो क्रेता के आधार में दर्ज जिले के विवरण के आधार पर संबंधित जिले का वाहन पंजीकरण नंबर जारी होगा। यह प्रक्रिया पोर्टल पर विवरण फीड करते ही स्वत: ही हो जाएगी।
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