आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सर्वजीत कुमार सिंह ने बालिका को धमकी देने और पॉक्सो एक्ट में आरोपी छविराम को दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
घटना पांच अगस्त 2016 की है। चित्राहाट थाना क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय बालिका खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पर छविराम निवासी खिलावली बालिका को मिला। उसने बालिका को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसे बदनीयती से अपने पास आने को कहा। बालिका ने परिजन को जानकारी दी। इस पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से पीड़िता की सहेली समेत सात गवाह अदालत में पेश किए गए। मुकदमे के विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह तोमर एवं विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने छविराम को दोषी पाते हुए साढ़ तीन वर्ष कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।