फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्मी को 14 साल की सजा सुनाई गई

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज, रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अनीता ने 14 साल की सजा सुनाई है। 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्मी को जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 14 जनवरी 2019 की शाम चार बजे घर से कुर्रा कोचिंग पढ़ने गई थी। जब वह देर शाम तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाश किया। दो दिन बाद पता चला कि सायपुर निवासी देवकीनंदन और किताब सिंह उसको ले गए हैं। 16 जनवरी को दोनों के खिलाफ किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच पूरी करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज अनीता की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर देवकीनंदन को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। विशेष अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। शैलेंद्री राजपूत ने बताया कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
विज्ञापन

---------
जेल में रहकर लड़ा मुकदमा
देवकीनंदन को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ना पड़ा। बुधवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत लाया गया। सजा होने पर उसको वारंट बनाने के बाद अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
--------
किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में देवकीनंदन के खिलाफ गवाही दी। अदालत में देवकीनंदन की पहचान करने के बाद उसने बताया कि देवकीनंदन उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी। किताब सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं होने पर उसको बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें