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39 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश निरस्त, मिलेगा वेतन

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मैनपुरी। एसआईटी की जांच सूची में शामिल डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री धारक बर्खास्त शिक्षकों को पुन:कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। बुधवार को बीएसए द्वारा जारी आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता के बाद रद्द कर दिया गया। अब फर्जी डिग्री धारकों को बिना कार्यभार ग्रहण कराए ही एक जुलाई से वेतन प्रदान किया जाएगा। बीएसए ने संशोधित आदेश जारी कर खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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एसआईटी सूची में शामिल फर्जी बीएड डिग्री धारक 44 शिक्षकों में से 39 को बुधवार की दोपहर बीएसए ने पत्र जारी कर पुन:कार्यभार ग्रहण कराने और एक जुलाई से वेतन जारी करने के आदेश खंड शिक्षाधिकारियों को दिए थे। देर रात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें निर्देश दिए कि याचियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कार्यभार ग्रहण कराने की बात नहीं कही है केवल एक जुलाई से वेतन जारी करने की बात कही गई है। इसके तहत उन्हें बिना कार्यभार ग्रहण कराए ही एक जुलाई 2021 से वेतन जारी किया जाए। रात करीब 11:30 बजे बीएसए ने दिन में जारी किए आदेश को निरस्त कर दिया। रात में जारी दूसरे पत्र में खंड शिक्षाधिकारियों को आदेश दिए कि बीएड की फर्जी डिग्री धारक 39 शिक्षकों को बिना कार्यभार ग्रहण कराए एक जुलाई से वेतन जारी करने की कार्रवाई की जाए।
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देर रात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से हुई बात के बाद निर्णय लिया गया है कि फर्जी बीएड डिग्री सूची में शामिल शिक्षकों को बिना कार्यभार ग्रहण कराए एक जुलाई से वेतन जारी किया जाए। इस संबंध में खंड शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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-कमल सिंह, बीएसए
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