आगरा में दिवाली पर 10 से 14 नवंबर तक हरित आतिशबाजी की बिक्री होगी। कोठी मीना बाजार, जीआईसी मैदान, कंपनी गार्डन सहित नौ स्थानों पर बिक्री के लिए 294 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस के लिए पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय में आवेदन करना होगा। निर्धारित दुकान से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी निकाली जाएगी।
दिवाली 12 को है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि 5 दिन ही आतिशबाजी की बिक्री होगी। इसके लिए खुले स्थानों का चयन किया गया है। लाइसेंस मिलने पर दुकानदार को सुरक्षा और अन्य नियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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इन मैदानों में सजेंगी दुकानें
कोठी मीना बाजार : 80
जीआईसी मैदान : 25
आवास विकास सेक्टर 11 व 12 मैदान : 50
बैप्टिस्ट हायर सेकंडरी स्कूल : 10
कंपनी गार्डन : 17
रुनकता तालाब किनारे : 12
अबुल उलाह दरगाह के पास मैदान : 10
सदर में शक्ति नगर : 10
मेहताब बाग पार्किंग के सामने : 80
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ऐसे कर सकेंगे आवेदन
आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बार पुलिस लाइसेंस जारी करेगी। आवेदन के लिए 10 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइंस कमिश्नरेट आगरा के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदक को 2 फोटो, आधार कार्ड एवं प्रतिसार निरीक्षक से जारी 10 हजार रुपये के ड्राफ्ट की रसीद अपने साथ लाना होगा। इस पर आवेदक को आवेदनपत्र पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय से दिया जाएगा। प्रार्थनापत्र 2 से 5 नवंबर तक जमा करना होगा। एक आवेदक एक ही स्थल के लिए आवेदन कर सकता है। आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 7 नवंबर की सुबह 10 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस की लॉटरी निकाली जाएगी।
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ये हैं नियम
- अस्थायी लाइसेंस धारक को दुकान स्वयं बनानी होगी।
- पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं होगा।
- आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन के बाद संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट रहेगी।
- आवंटी स्थल की मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी स्वयं प्राप्त करेगा।
- बिजली, अग्निशमन, पार्किंग का कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।
- दुकान में खुले बिजली के तार नहीं होने चाहिए।
- पटाखे आदि 50 किलोग्राम और फुलझड़ी आदि 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।
- दुकानों की संख्या आवश्यकतानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है।
- शर्तों के उल्लंघन पर अस्थायी लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जाएगा, वही स्थल पर दुकान चलाएगा।
- दुकान में दो-दो बाल्टी पानी व रेत से भरी हुई रखनी होगी।
- हरित आतिशबाजी की ही बिक्री होगी। ब्रांड की सूची भी बनाई गई है।
- एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन पर विक्रेता के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।