आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी के ऊपर लगाए गए अर्थदंड के एक लाख रुपये बालिका के माता-पिता को दिलाने के आदेश किए हैं।
यहां का है मामला
मलपुरा थाने में गांव गढ़ी दौलता निवासी रमेश ने केस दर्ज कराया। बताया कि एक दिसंबर 2021 को परिवार में शादी थी। समारोह में मेरे बेटे हरिकिशन की पांच साल की बेटी मौजूद थी। परिवार के सभी सदस्य शादी के कामकाज में व्यस्त थे। रात को करीब 11 बजे तक पौत्री को पंडाल में देखा था। उसके बाद जब दिखाई नहीं दी तो घरवालों ने सोचा कि सो गई होगी। दूसरे दिन दो दिसंबर 2021 को पौत्री घर में किसी को दिखाई नहीं दी। चारों तरफ तलाश किया। इस दौरान पंडाल के पास सरसों के खेत में पौत्री की लाश मिली। आरोप लगाया कि फरह के गांव शहजादपुर निवासी संजय को रात में गांव के कई लोगों ने पौत्री को खेतों की तरफ ले जाते देखा था। पुलिस ने शक के आधार पर संजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया।
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डीएनए जांच में हुई पुष्टि
कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानिया ने गवाह व साक्ष्य पेश किए। आरोपी की डीएनए जांच हुई। इसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कोर्ट ने अपने निर्णय में दलील दी है कि ऐसे अपराधी को माफ नहीं किया जा सकता। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी के ऊपर लगाए गए अर्थदंड के एक लाख रुपये बालिका के माता पिता को दिलाने के आदेश किए।