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Agra News: जवाब नहीं देने पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

Fri, 17 May 2024 05:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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जवाब नहीं देने पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
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जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई कर जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। नोटिस का जवाब नहीं देने पर जिला कृषि अधिकारी ने 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। पूर्व में उर्वरकों के नमूने जांच में अमानक पाए जाने पर ये लाइसेंस निलंबित करते हुए विक्रेताओं को नोटिस जारी किया था। लेकिन विक्रेताओं ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने की एक पक्षीय कार्रवाई कर दी।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। मार्च और अप्रैल में आई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने 6 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए थे। इसमें सल्फर का नमूना फेल होने पर पवन बीज भंडार मैनपुरी, गुप्ता खाद बीज भंडार कटरा चितायन, जिंक सल्फेट का नमूना फेल होने पर मिश्रा खाद बीज भंडार रुई व आईआईएफडीसी ज्योंती, पोटेशियम सल्फेट का नमूना फेल होने पर शोएब खाद भंडार आलीपुर खेड़ा और माइक्रोन्यूट्रिएंट का नमूना फेल होने पर प्रवीन बीज भंडार भांवत पुल मैनपुरी शामिल थे।
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इन सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। लेकिन दो से ढाई महीने बीतने के बाद भी विक्रेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी के चलते जिला कृषि अधिकारी ने सभी 6 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए। सभी विक्रेताओं को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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30 दिन में स्टॉक बिक्री कर जमा करना होगा लाइसेंस
लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश में स्टॉक बिक्री के लिए 30 दिन का मौका दिया गया है। इस समय वे जो भी उर्वरक शेष हैं उनका विक्रय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। लाइसेंस जमा न कराने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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