बुधवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मिली है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पंकज अग्रवाल ने बताया कि 10 अगस्त को हाईकोर्ट में सत्संग सभा की याचिका के विरुद्ध जवाब दाखिल किया था।
सिंचाई विभाग से कोई नहीं गया
प्रशासन बरत रहा लापरवाही
आगरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. हरीदत्त शर्मा ने कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहा है। प्रशासन पूरे मामले में लापरवाही बरत रहा है। अवैध निर्माण ध्वस्त किए न अदालत में पैरवी की जा रही। प्रशासन की मिलीभगत से डूब क्षेत्र में संस्था ने अवैध कब्जा व निर्माण किया है। इसके लिए सीधे रूप से प्रशासन जिम्मेदार है।