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चौदह में सिर्फ चार आरोपी ही पहुंचे अदालत

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मथुरा। 32 साल पुराने राजा मानसिंह हत्याकांड पर सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई। मामले की सुनवाई बुधवार को भी की जाएगी। चार दिन तक चलने वाली इस सुनवाई में पहले दिन कुल 14 आरोपियों में चार आरोपी ही अदालत पहुंचे। मुख्य अभियुक्त कानसिंह भाटी सहित 10 आरोपियों ने अदालत में हाजिर न होने का माफी पत्र दाखिल किया है।
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इस मामले की सुनवाई पर राजस्थान ही नहीं बल्कि एक बड़ी आबादी की निगाह लगी है। मंगलवार को तो कचहरी परिसर में खासा जमघट रहा। मीडिया के अलावा सियासी दलों के लोग भी पहुंचे थे। हर कोई जयपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड के बारे में जानना चाहता था।
इस मामले में हत्या के आरोपी वीरेंद्र सिंह, सुखराम, हरी सिंह और कागजों में हेरफेर के आरोपी हरिकिशन अदालत में हाजिर हुए।

मुख्य अभियुक्त समेत 10 ने कोर्ट में हाजिर न होने का माफीनामा दाखिल किया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नंद किशोर उपमन्यु ने बहस की। उन्होंने बताया कि ये फाइनल बहस चल रही है। एफआईआर में विलंब को लेकर सवाल उठाए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के अभियोजन अधिकारी विवेक कुमार, वादी के अधिवक्ता नारायन सिंह विप्लवी, वादी विजय सिंह के बेटे दुष्यंत भी मौजूद रहे। मामले की सुनवाई बुधवार को भी होगी।
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1985 में हुआ था कांड
21 फरवरी 1985 को हुए इस हत्याकांड में तत्कालीन डिप्टी एसपी कानसिंह भाटी समेत 14 लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले की सुनवाई मथुरा के जिला सत्र न्यायालय में चल रही है। इसमें कुल 14 आरोपियों पर परीक्षण हो रहा है।

आरोपियों में दो पुलिस वाले कर रहे नौकरी, बाकी रिटायर्ड
मथुरा। राजा मानसिंह हत्याकांड में जिन 14 लोगों पर न्यायालय में ट्रॉयल चल रहा है उनमें तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह, सुखराम, जीवन राम, भंवर सिंह, हरी सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पदमाराम, जगमोहन, रविशेखर, हरीकिशन, कान सिंह, गोविंद प्रसाद हैं। इनमें से केवल जगमोहन और गोविंद प्रसाद ही सेवारत है वे जयपुर में नौकरी कर रहे हैं। शेष लोग रिटायर्ड हो चुके हैं।
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फैक्ट फाइल.....
-20 फरवरी को सीएम शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर, मंच तोड़ने की दर्ज हुई थी एफआईआर
-21 फरवरी को डीग की अनाज मंडी में हुई थी राजा मानसिंह सहित तीन की हत्या
-22 फरवरी मानसिंह का दाह संस्कार व क्षेत्र में उपद्रव, डीग में कर्फ्यू
-25 फरवरी हाईकोर्ट ने न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ज्ञानी को सौंपी जांच
-4 मार्च से सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच
-राजा की बेटी दीपा कौर ने मामले की सुनवाई मथुरा में कराने की लगाई गुहार
-दिसंबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में सुनवाई का आदेश दिया
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