मारपीट और धमकी देने के दोषी भाइयों एक साल की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में छह साल चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव नगला तुला में छह साल पहले खेत की मेड़ काटने के विवाद में मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाले दो सगे भाइयों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने एक साल की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों को परिवीक्षा का लाभ देकर अपने आचरण में सुधार करने की चेतावनी भी दी है।
नगला तुला के रहने वाले कमलेश सिंह के खेत की मेड़ छह साल पहले वर्ष 2018 में गांव के ही दो सगे भाई रमेशचंद्र तथा रवींद्र सिंह ने काट दी। कमलेश ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करके गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। कमलेश ने दोनों के खिलाफ थाना कुर्रा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी करके सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी ने उनको सजा देने की मांग की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने दोनों को एक साल की सजा सुनाई है।