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छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज

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मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में एक महीना पहले नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी की स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो प्रथम अनीता ने एडीजीसी द्वारा दी गई दलीलों के बाद जमानत खारिज कर दी है। पुलिस द्वारा लगातार दी जा रही दबिश के बीच उसने अग्रिम जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया था।
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थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी चार दिसंबर 2021 की शाम छह बजे खेत में शौच करने गई थी। खेत में पहले से मौजूद मनीष निवासी रोसिंगपुर थाना कुरावली ने उसको दबोचकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने नाबालिग के कपड़े फाड़कर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग के शोर मचाने पर मनीष खेत से भाग गया। बालिका के पिता ने मनीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने जब आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी तो उसने अग्रिम जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। जमानत की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने जमानत का विरोध करके जमानत खारिज करने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो प्रथम अनीता ने उसकी जमानत खारिज कर दी है।
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