कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सोरोंजी के हसनपुर गांव निवासी गुडडू बीते 21 मार्च 2022 को गांव के जानउद्दीन के जौ के खेत में पानी लगाने के लिए गए। उसे खेत में महिला की सिर कटी सड़ी गली लाश दिखी। उसने इस घटना की सूचना गांव के चौकीदार थान सिंह को दी। थान सिंह ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर अज्ञात में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की विवेचना में पप्पू पंडित निवासी करुआवारा सोरोंजी एवं गंगादयाल का नाम महिला की हत्या में सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी पप्पू ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया ।