सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा है कि राज्य की विभिन्न एजेंसियों तथा फल उत्पादक संघों ने उनके ध्यान में मामला लाया है कि प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में अधिसूचित अलग-अलग आकार के सेब के बक्सों और कार्टनों के भार पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उपज विपणन (विकास एवं नियामक संशोधन 2014) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सेब के बक्सों का भार क्रमश: 22.5 किलोग्राम तथा 11 किलो ग्राम से ज्यादा नहीं होगा।
कुछ लोग सरकार की तरफ से झूठी बयानबाजी कर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेटी का भार 25 किलोग्राम कर दिया गया है।
बुधवार को स्टोक्स ने कहा कि सरकार ने पेटियों के वजन में कोई बदलाव नहीं किया है। न ही पूर्व में किए गए आदेशों में कोई बदलाव किया गया है।