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Shimla News: संजौली मस्जिद मामले में जिला न्यायालय 30 को सुनाएगा फैसला

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वक्फ बोर्ड और निगम के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिए आदेश
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वक्फ बोर्ड ने एमसी आयुक्त के फैसले को दी है चुनौती, कोर्ट ने मस्जिद गिराने पर दिया है स्टे
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में विवादित संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल तोड़ने के मामले की याचिका पर सोमवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड और नगर निगम के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मामले को अंतिम आदेश के लिए 30 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया। संभवत उसी दिन मामले में फैसला भी आएगा।
वक्फ बोर्ड ने 17 मई को शिमला एमसी आयुक्त कोर्ट के 3 मई के आदेशों को चुनौती दी थी। आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद को गैरकानूनी बताते हुए निचली दो मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया था। 19 मई को सुनवाई में अदालत ने मस्जिद कमेटी के प्रधान और एमसी शिमला को समन जारी कर रिकॉर्ड तलब किया। 23 मई को एमसी को दोबारा नोटिस जारी कर रिकाॅर्ड पेश करने के लिए कहा गया।
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26 मई की सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई। एमसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 29 मई को अदालत ने स्टे को 5 जुलाई तक बरकरार रखा। 11 जुलाई को केस को बहस योग्य माना गया। 8 और 21 अगस्त को वक्फ बोर्ड ने बहस के लिए समय मांगा। 6 सितंबर को करीब सवा दो घंटे तक बहस हुई। अब सभी की नजरें 30 अक्तूबर को आने वाले फैसले पर टिक गई हैं।
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