फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नई व्यवस्था: हिमाचल में टीसीपी में शामिल पुश्तैनी भूमि मालिकों को पास नहीं करवाना होगा भवन का नक्शा

Wed, 15 Dec 2021 11:05 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

पंचायत सचिव भी पुश्तैनी लोगों को छानबीन करने के बाद एनओसी जारी करेगा। इसके लिए वह पटवारी से व्यक्ति का रिकार्ड मांग सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि टीसीपी में शामिल पंचायतों को कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।
विज्ञापन
टीसीपी विभाग - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग में शामिल पंचायत के लोगों को भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। ये लोग पंचायत सचिव से एनओसी लेकर घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन लगा सकते हैं। यह व्यवस्था पुश्तैनी (पुश्त दर पुश्त) भू- स्वामियों के लिए होगी। अगर पंचायत में किसी दूसरी पंचायत व अन्य लोगों ने जमीन खरीदी है और वह भवनों का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को टीसीपी से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा।  

विज्ञापन


पंचायत सचिव भी पुश्तैनी लोगों को छानबीन करने के बाद एनओसी जारी करेगा। इसके लिए वह पटवारी से व्यक्ति का रिकार्ड मांग सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि टीसीपी में शामिल पंचायतों को कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पंचायत के स्थानीय लोगों को टीसीपी में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी उनको है, जिन्होंने जमीन ले रखी है। बिना नक्शे के भवनों का निर्माण करने वालों को व्यावसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें