शिमला। विशेष न्यायाधीश (वन) शिमला अजय मेहता की अदालत ने 11.25 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में संजौली के उज्लश गुप्ता को बरी कर दिया है। पुलिस अदालत में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई।
अदालत में गवाहों ने बयान भी विरोधाभासी दिए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया, जिससे पूरी बरामदगी संदिग्ध हो गई। पुलिस का दावा था कि 26 अप्रैल 2023 की रात शोघी बैरियर पर नाके के दौरान आरोपी की गाड़ी से 11.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उज्लश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। संवाद