निर्वाचन विभाग की ओर प्रशिक्षण के लिए नायब तहसीलदार जुब्बल को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शिमला सें चार अक्तूबर को ईवीएम प्राप्त करने के आदेश हुए थे। लेकिन नियुक्त अधिकारी ने तय समय और स्थान पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। अधिकारी के खिलाफ पूरी चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए दोषी करार माना गया।
चुनाव ड्यूटी में तैनात जुब्बल तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी जुब्बल-कोटखाई ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। निर्वाचन विभाग की ओर प्रशिक्षण के लिए नायब तहसीलदार जुब्बल को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शिमला सें चार अक्तूबर को ईवीएम प्राप्त करने के आदेश हुए थे। लेकिन नियुक्त अधिकारी ने तय समय और स्थान पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई।
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अधिकारी के खिलाफ पूरी चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए दोषी करार माना गया। इसके बाद आरपी एक्ट 1951 के तहत सेवाओं के लिए प्राप्त आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम रोहडू़ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत दी गई ड्यूटी को पूरा न करते हुए चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है।