प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों (टूरिस्ट व्हीकल) की कंपोजिट फीस की नई दरें लागू कर दी है। यह फीस सीट के हिसाब से तय की है। सरकार ने सेमी डीलक्स श्रेणी को खत्म कर दिया है। प्रधान सचिव परिवहन केके पंत ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बाहर से आने वाले वाहन मालिक अगर नियमों के तहत यह फीस नहीं चुकाते हैं तो पांच गुना अधिक फीस वसूली जाएगी। सरकार ने नए नियम पिछले वर्ष बनाए थे। इनमें पुरानी दरों को भी संशोधित किया गया।