अनिवार्य सेवाओं और उनके उत्पादन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक पर रोक नहीं होगी, रेल और हवाई ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और नगर निगम की सेवाएं, बैंक और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, मीट, फिश, डिपार्टमेंटल स्टोर, अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, इमरजेंसी व जरूरी काम देख रहे मुलाजिमों एवं लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति संभाल रहे मुलाजिमों को इसमें छूट दी गई है।