हिमाचल प्रदेश गृह विभाग के एक आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के ग्रेड एक और ग्रेड दो के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी खाकी रंग की टोपी पहनेंगे।
गृह विभाग ने यह आदेश 2012 के पुराने आदेश को रद्द कर जारी किया है। इसके बाद अब हिमाचल पुलिस के सिर्फ राजपत्रित अधिकारी ही नीली टोपी पहन सकेंगे। गृह विभाग ने इस आदेश को हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के सेक्शन 26 और 37 को आधार बनाते हुए जारी किया हैं।
हालांकि विभाग के इस आदेश को हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने गलत बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन का कहना है कि चार साल से पुलिस कर्मचारी नीली टोपी पहन रहे हैं।