हिमाचल के आईपीएस अधिकारियों को 15 दिन में संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की तरह हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी पत्र भेजा है।
इसके मुताबिक 30 अप्रैल 2015 से पहले प्रॉपर्टी रिटर्न की प्रतियां भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस ब्योरे को लोकायुक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य तौर पर भेजने को कहा गया है।
यह पत्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव जीसी यादव ने भेजा है। कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2014 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत प्रॉपर्टी रिटर्न को भेजने की समय सीमा 15 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 के बीच तय की गई थी।
अब फिर से इसकी अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसमें इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2015 कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल के अभी भी बहुत से पुलिस अधिकारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है। इसे भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने कहा कि यह आदेश सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को जारी हुए हैं। इन्हीं में आईपीएस अधिकारी भी शुमार हैं। ये सभी को व्यक्तिगत तौर पर मानने होते हैं।