स्टेट काउंसिलिंग कमेटी की ओर से सीटें अलाट करने के बावजूद छात्रों को एडमिशन न देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय को कड़ी फटकार लगाई है।
खंडपीठ ने एमएमयू को आदेश दिए कि वह काउंसलिंग कमेटी की लिस्ट के अनुसार छात्रों को दाखिला दे। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि दाखिला लेने वाले छात्रों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि यदि इस मामले में कभी भी कोर्ट ने दाखिला फीस में कोई बदलाव किया तो उन्हें वह मान्य होगा।
यह अंडरटेकिंग हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष देनी होगी। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने आरुषि ठाकुर सहित 62 छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं।