दिवाली से पहले हिमाचल में भी मैगी की बिक्री और उत्पादन पर लगा बैन हट सकता है। खाद्य सुरक्षा निदेशालय ने विधि विभाग से इस मामले को लेकर राय मांगी है। निदेशालय ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेशों का विधि विभाग को अध्ययन करने की मांग की है।
संभावित है आगामी सोमवार तक विधि विभाग अपनी राय देगा। हिमाचल में मैगी के उत्पादन और बिक्री पर अभी भी रोक लगी गई है, जबकि कई राज्यों ने रोक हटा दी है। बीते जून महीने से हिमाचल में मैगी की बिक्री और ऊना जिला के टाहलीवाल में उत्पादन पर रोक लगी है।
बीते दिनों ही नेस्ले कंपनी ने निदेशालय को पत्र लिखकर रोक हटाने की मांग की है। कंपनी ने मैगी को सभी जांच पड़ताल में पास बताया है। हिमाचल सरकार से रोक को हटाने की मांग की है। निदेशक खाद्य सुरक्षा नियामक ने नेस्ले कंपनी के आवेदन को स्वास्थ्य सचिव के मार्फत सरकार तक पहुंचा दिया है।
फाइल को अब विधि विभाग के पास भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा निदेशक डा. रामेश्वर शर्मा ने विधि विभाग से राय लेने की पुष्टि की है।