प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए।