हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को जारी न रखने और अनुबंध सेवा को खत्म करने के खिलाफ दायर याचिका को 20 हजार रुपये की कास्ट के साथ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कास्ट की राशि दो माह के भीतर उपायुक्त नाहन के कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर में तैनात आउटसोर्स महिला कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए पारित किए। प्रार्थी बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर नायलेट एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त हुई थीं। उसने 5 नवंबर 2014 को अपनी नियुक्ति दी। इसके बाद उसके अनुबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता था और सितंबर 2019 के नवीनतम अनुबंध के अनुसार उसकी सेवाओं को सितंबर 2020 तक जारी रखा जाना था। हालांकि, उसके अनुबंध को सात जनवरी के आदेशानुसार बंद कर दिया गया था। उसने उक्त आदेश को रद्द करने व अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।